रायपुर। संभागायुक्त रायपुर संभाग रायपुर श्री महादेव कावरे द्वारा ग्राम धरमपुरा स्थित मठ/ मंदिर की 55 एकड़ भूमि के संबंध में महंत आशीष दास की अपील खारिज किया जिसमे तहसीलदार रायपुर द्वारा भूमि को सरवराकर महंत आशीष दास को देने का आदेश दिया था।
तहसीलदार के आदेश को एसडीएम ने निरस्त कर दिया था और इसकी अपील संभागायुक्त को की गई थी। इसमें तहसीलदार ने मुख्य रूप से वसीयत के आधार पर नामांतरण किया गया था, लेकिन भूमि में प्रबंधक कलेक्टर होने के बावजूद तहसीलदार ने महंत आशीष दास के पक्ष में आदेश पारित किया था जो अब निरस्त रहेगा।
संभागायुक्त ने माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत जितेंद्र सिंह विरुद्ध स्टेट आफ़ एमपी एंड अदर्श २०२२ का उल्लेख किया कि वसीयत के विवाद के मामले में माननीय सिविल न्यायालय में जाकर अपना पक्ष सिद्ध करने पर नामांतरण किया जाएगा। इस मामले में महंत आशीष दास द्वारा सिविल में प्रकरण नहीं प्रस्तुत किया गया है ।

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